बरेली बवाल मामले में पुलिस प्रशासनिक अफसरों के कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बरेली बवाल के मामले में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर को दंगे का मुख्य मास्टर माइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना को 11 मार्च को समन जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के अफसरों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट के आदेश की कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने का आदेश दिया है।
पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। कोर्ट में तारीखों से लगातार गैर हाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर अनुपस्थित थे। सभी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी को लेकर आदेश देने वाले जज ने बरेली में किया मौलाना तौकीर को तलब